
- जनसुनवाई में लोगों ने कलेक्टर से लगाई गुहार
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 लाख 70 हजार 596 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है। राज्य सरकार ने अपात्र किसानों को राशि लौटाने का नोटिस भेजा है। इसमें से अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों ने राशि लौटाई है। केंद्र सरकार की इस योजना में फर्जीवाड़ा होने के आंकड़े विधानसभा में दिए। इसको लेकर कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने सवाल लगाया था, जिसका लिखित जवाब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अपात्र किसानों के खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हो चुकी है।
कांग्रेस विधायक ने पूछा था कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में प्रदेश में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र मानते हुए राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी किए गए? इनमें से कितने किसानों ने अब तक राशि लौटाई? राजस्व मंत्री के जवाब में बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटिस उज्जैन के 9323 अपात्र किसानों को दिए गए। इसमें से 163 किसानों ने राशि लौटाई है। इसी तरह सीहाेर-छिंदवाड़ा में 8-8 हजार से अधिक अपात्र चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान और छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है।
छोटे किसानों के लिए है योजना
पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों को खेती बारी में होने वाली आर्थिक समस्या को दूर करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। मगर केन्द्र सरकार की योजना का लाभ ऐसे लोगों ने ले लिया, जिनके नाम पर अपनी खेती योग्य जमीन भी नहीं है। ऐसे फर्जी किसान अपने दादा या पिता की जमीन का एलपीसी बनाकर अपना नाम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़वा लिया, जो वास्तविक में उसके हकदार नहीं हैं।
ऐसे किसानों को नहीं मिलना है लाभ
अगर कोई जमीन का मालिक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुके हैं, ताे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री भी लाभ नहीं ले सकते। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है। लेकिन उसे 10 हजार रुपए महीने से अधिक पेंशन मिलती है ताे वह भी योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।
क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार ने 2018-19 में शुरू की थी। इसमें 5 हेक्टेयर तक के किसानों को 3 किस्तों में 6 हजार रुपए की राशि दी जाती है। इसमें किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की राशि खाते में जमा की जाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार 4 हजार रुपए इन हितग्राही किसानों के खाते में ट्रांसफर करती है। ऐसे कुल 10 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं।
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