मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डुमना फोरलेन रोड की डिटेल रिपोर्ट पेश की जाए। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को नियत की है। यह है मामला | यह जनहित याचिका गंगानगर जबलपुर निवासी निकिता खंपरिया की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से लेकर डुमना एयरपोर्ट तक फोरलेन रोड का निर्माण किया जा रहा है। फोरलेन रोड के लिए डुमना क्षेत्र में 300 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रेयस पंडित ने कहा है कि डुमना को सिटी फॉरेस्ट घोषित किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने चार सदस्यीय समिति का गठन करते हुए डुमना फोरलेन के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की उम्र और उपयोगिता का मूल्यांकन कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
राज्य सरकार ने पेश की अंतरिम रिपोर्ट
बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डुमना फोरलेन को लेकर डिटेल रिपोर्ट पेश की जाए, ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव उपस्थित हुए।
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