मंगलवार, 2 मार्च 2021

फायर ऑडिट कराना आवश्यक:शहर में 100 से अधिक ऊंची इमारतों को जारी होंगे नोटिस

फायर ऑडिट कराना आवश्यक:शहर में 100 से अधिक ऊंची इमारतों को जारी होंगे नोटिस

बिना फायर एनओसी वाले भवन पर की जा सकती है तालाबंदी,


अधिकांश इमारतें 15 मीटर से ऊंची, जून तक देनी होगी फायर ऑडिट की रिपोर्ट

आग से सुरक्षा को देखते हुए अब 15 मीटर से ऊँची सभी इमारतों के प्रबंधकों को फायर ऑडिट कराना आवश्यक हो गया है और यदि ऐसा नहीं कराया गया तो नगर निगम भवनों को सील करने की कार्रवाई करेगा। शहर में 100 से अधिक इमारतें ऐसी हैं जो कि 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली हैं।

इनमें होटल, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, अपार्टमेंट, कमर्शियल कॉम्पलैक्स आदि शामिल हैं। फायर ब्रिगेड द्वारा अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं और यदि शीघ्र ही एनओसी नहीं ली गई तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। 15 मीटर से ऊँची हर इमारत के भवन मालिकों या संस्थाओं को 30 जून के पहले हर हाल में फायर ऑडिट कराते हुए आग से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड द्वारा सुझाए गए मानकों का प्रावधान करना होगा और इसके बाद फायर ब्रिगेड की एनओसी प्राप्त करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में 2 इमारतें तो ऐसी हैं जिनकी ऊँचाई 30 मीटर के लगभग है जबकि 100 से अधिक इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है। फायर ब्रिगेड द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं और सभी का निरीक्षण जून माह के अंत तक कर लिया जाएगा। जहाँ भी फायर ब्रिगेड द्वारा सुझाए गए मानकों का पालन नहीं किया जाएगा उस इमारत को एनओसी नहीं दी जाएगी।

पहले से जारी हो रहे नोटिस

बताया जाता है कि जनवरी माह में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सभी होटल और हॉस्पिटलों के लिए फायर एनओसी लेना अनिवार्य किया गया था उसके तहत नोटिस जारी किए जा रहे थे। अब इसमें बाकी संस्थानों को भी जोड़ लिया गया है और उन्हें भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

3 मीटर का एक फ्लोर

सामान्यत: 3 मीटर का एक फ्लोर माना जाता है और इस लिहाज से शहर में 5 मंजिला या उससे अधिक जितने भी भवन हैं, वे सभी इस दायरे में शामिल होंगे और उन्हें एनओसी लेनी होगी। अपार्टमेंट तो अब इससे अधिक ऊँचे बन रहे हैं और उनमें सैकड़ों लोग रहते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है।

निरीक्षण किया जा रहा है

ऊंची इमारतों का फायर ऑडिट किया जा रहा है और जहाँ जो खामी मिल रही है उसे दूर करने के िनर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद दोबारा निरीक्षण होगा और यदि कहीं भी खामी नजर आती है तो बिल्डिंग सील करने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में असुरक्षित भवन में लोगों को उनके भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।

- कुशाग्र ठाकुर, फायर अधीक्षक नगर निगम

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