पंजाब से लॉकडाउन 3.0 की विदाई के बाद सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू हाे चुका है। इसके तहत सुबह 7 से शाम 7.00 बजे तक लाॅकडाउन के साथ कर्फ्यू लागू नहीं होगा, जबकि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये नियम 31 मई 2020 तक लागू रहेंगे।
इसके बाद आगे की नीतियां जिला प्रशासन द्वारा बाद में जारी की जाएंगी। वहीं, लाॅकडाउन 4.0 के तहत जिला प्रशासन ने दिन में कर्फ्यू खत्म करते हुए जरूरत की दुकानों को भी खोलने की मंजूरी दी है, जो लॉकडाउन 3.0 में बंद थी। इसके अलावा ट्रैफिक में पब्लिक यूटिलिटी को अनुमति दी है, जिसमें आॅटो रिक्शा, बस, कैब, टैक्सी आदि शामिल हैं।
अब आप बाजार से क्रॉकरी, कपड़े, ऑटो पार्ट या किताबें खरीदने अपने बाइक, कार या साइकिल पर बिना पास के जा सकेंगे। क्योंकि दिन में कर्फ्यू नहीं है। लेकिन घर से निकलते समय मास्क पहना जरूरी है और दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी होगी। इसकी पुष्टि डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने की है।
डीसी के आदेश हैं कि अब जिले में मॉल, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, स्कूल, काॅलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, राजनीतिक और किसी भी तरह की रैलियां, धार्मिक और पूजा स्थल इत्यादि को मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा शादियों के लिए तय मानकों के अनुसार ही मंजूरी मिलेगी। वहीं, हाई रिस्क एरिया में सिर्फ जरूरत के सामान की दुकानों को ही खोलने की मंजूरी है। जिले में अब भी 150 लोग पॉजिटिव मरीज अलग-अलग इलाके से हैं और इन इलाकों में अभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
लॉकडाउन 4.0 अब 31 मई तक पांबदी कम, सहूलियतें ज्यादा
- शादियों के लिए तय मानकों के अनुसार मिलेगी मंजूरी।
- राजनीतिक, धार्मिक आयोजन, रैली पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के धार्मिक स्थल भी अभी बंद ही रहेंगे।
- बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने, या कहीं आने-जाने पर पाबंदी रहेगी।
- स्टेडियम व खेल परिसरों के गतिविधियां शुरू हो सकेंगी, लेकिन दर्शकों के आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों/क्लीनिक में ओपीडी की सेवाएं पहले की तरह जारी रहेगी।
- सुबह 7 से रात 7 बजे तक राज्य में कहीं भी आना जाना हो सकेगा। निजी वाहन से भी और अन्य मंजूरशुदा साधनों से भी आवाजाही संभव।
- पंजाब से बाहर और बाहर से पंजाब आना, दोनों राज्यों की सहमति और मंजूरी के साथ ही संभव हो सकेगा।
- टैक्सी, कैब, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, निजी वाहन, चार पहिया, दो पहिया, माल ढुलाई वाले वाहनों को अनुमति।
- स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स और स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे, प्रतियोगियाएं आयोजित की जा सकेंगी, पर दर्शक आने की मंजूरी नहीं होगी।
- शहरी-ग्रामीण इलाके की दुकान और रेहड़ी-फड़ी वाले काम धंधा कर सकेंगे।
- रेस्टोरेंट व अन्य खान-पान के शॉप्स पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगी। लोग बैठकर नहीं खा पाएंगे।
- ग्रामीण और शहरी इलाके में नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे।
- शहरी और ग्रामीण इलाके में कंस्ट्रक्शन के काम पहले की तरह जारी रहेगा।
- कृषि, बागबानी, पशुपालन से जुड़े काम।
- बैंक और फाइनांस के काम जारी रहेंगे, कोरियर और डाक सेवाएं शुरू।
- इंडस्ट्री ग्रामीण और शहरी इलाकों में।
- ई-कॉमर्स से अब हर तरह के सामानों की खरीद और डिलीवरी हो सकेगी।
- एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दफ्तरी काम, ऑनलाइन टीचिंग और किताबों की डिलीवरी जैसे कामकाज हो सकेंगे।
- प्राइवेट, केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों में कामकाज शुरू हो सकेगा।
- इसके अलावा गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस में जिन सेवाओं पर रोक नहीं लगाई गई थी, उन सभी कामकाज को भी जिला प्रशासन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है।
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