
शिक्षा विभाग ने जिलों को स्पष्ट आदेश दिया है कि हड़ताल की अवधि का वेतन काट कर ही शिक्षकों को फरवरी के वेतन का भुगतान किया जाएगा। हड़ताली शिक्षकों पर नो वर्क, नो पे का सिद्धांत लागू रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने गुरुवार को सभी डीईओ, डीपीओ स्थापना एवं डीपीओ समग्र शिक्षा को इस संबंध में पत्र भेजा है। जिलों में हड़ताल से लौटे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा था।
पत्र में कहा गया है कि शिक्षक जो हड़ताल पर गए, लेकिन कुछ दिन बाद लौट आए, उन्हें हड़ताल के पहले किए गए कार्य की अवधि का फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाए।
यह व्यवस्था कक्षा 1 से 12 तक के सभी वर्ग के शिक्षकों के लिए मान्य होगा।पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य परियोजना परिषद और शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान के संबंध में पहले भी अलग-अलग तिथियों 19 फरवरी, 5 मार्च, 28 मार्च व 30 मार्च को पत्र में वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों के मार्च का भी वेतन भेज दिया गया है। इसमें भी कहा है कि हड़ताल की अवधि को छोड़कर मार्च के वेतन का भुगतान किया जाए। हड़ताली शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगी हुई है।
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