बुधवार, 17 मार्च 2021

टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर का 25 हजार में निबंधन नियमित, 90 दिन की मोहलत


  • टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर का 25 हजार में निबंधन नियमित, 90 दिन की मोहलत


पटना. राज्य सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर और व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। ऐसे वाहनों के मालिकों को पेनाल्टी, फीस और टैक्स की एकमुश्त तय की गई रकम का भुगतान करने पर विशेष छूट दी जाएगी। डिफाॅल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर के मालिक एकमुश्त 25000 रुपए जमा करके निबंधन नियमित करा सकते हैं। फिटनेस फेल वाहनों पर जुर्माने में भी कमी कर दी गई है। इस बाबत परिवहन विभाग द्वारा तैयार सर्वक्षमा योजना को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। डिफाॅल्टर वाहन मालिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 90 दिनों की मोहलत मिलेगी। इस अवधि में एकमुश्त रकम जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों से पुराने दर पर टैक्स की रकम जुर्माने के साथ वसूली जाएगी।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि कृषि या व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किए जा रहे टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर-ट्रेलर के मालिक एकमुश्त 25000 रुपए जमा कर वाहन का निबंधन नियमित करा सकते हैं। वैसे वाहनों की तादाद काफी अधिक है जो पुराने और जर्जर हैं। इनमें से अधिकतर वाहनों के ऑफ-रोड हो जाने पर भी टैक्स और पेनाल्टी बकाया की वजह से सर्टिफिकेट केस चल रहा है। वाहन मालिक द्वारा एकमुश्त रकम जमा कराने के बाद सर्टिफिकेट केस वापस ले लिया जाएगा।

एक साल से डिफॉल्टर वाहनों का 30% पेनाल्टी लेकर निबंधन
दूसरी ओर अन्य सभी प्रकार के व्यावसायिक या मालवाहक वाहन जो पिछले एक साल से टैक्स डिफॉल्टर हैं, उनसे बकाया टैक्स का 200 प्रतिशत की बजाए सिर्फ 30 प्रतिशत रकम अतिरिक्त पेनाल्टी लेकर निबंधन नियमित किया जाएगा। एक साल से अधिक समय से डिफॉल्टर वाहन पर बकाया टैक्स का 200 प्रतिशत की बजाए 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेनाल्टी लेकर शेष पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी (चाहे रकम कितनी भी हो)।

फिटनेस में फेल वाहनों को 10 से 30 रुपए रोज लगेगा जुर्माना
इसी तरह फिटनेस में फेल वाहनों पर लगने वाले जुर्माने में भी कमी कर दी गई है। ऐसे वाहनों पर फिटनेस फेल होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए की अतिरिक्त जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। अब ऐसे वाहनों के मामले में 90 दिनों के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहन से 10 रुपए प्रतिदिन, व्यावसायिक ट्रैक्टर से 15 रुपए प्रतिदिन, छोटे चार-पहिया परिवहन वाहन से 20 रुपए प्रतिदिन और भारी व्यावसायिक या अन्य वाहनों से 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। यह योजना का लाभ उन्हीं वाहन मालिकों को मिलेगा जो गजट प्रकाशन की तिथि तक फिटनेस फीस डिफॉल्टर होंगे।

फैसले में खास : भुगतान के बाद सर्टिफिकेट केस वापस


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