शुक्रवार, 6 नवंबर 2020

आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम से 10 हजार करदाताओं को होगा फायदा

आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम से 10 हजार करदाताओं को होगा फायदा

आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम से इंदौर रीजन के करीब 10 हजार करदाताओं को लाभ मिलेगा और सालों पुरानी उनकी अपील व कानूनी विवाद खत्म हो सकेंगे। करदाताओं को नकदी की आ रही समस्या को देखते हुए केंद्र ने इसमें दो बड़े बदलाव कर दिए हैं। इसके तहत अब इस स्कीम में 31 दिसंबर 20 तक आवेदन करने के बाद करदाता भुगतान 31 मार्च तक कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद भुगतान करने पर 10 फीसदी सरचार्ज भी नहीं लगेगा। प्रिंसिपल कमिश्नर रीजन वन इंदौर शैली जिंदल ने बताया कि इस स्कीम में अभी तक 462 आवेदन आ चुके हैं। इसमें 31 जनवरी 2020 तक किसी भी स्तर पर अपील में लंबित मामले में करदाता आवेदन कर सकता है।

रीजन में साढ़े 8 हजार अपील लंबित
कमिश्नर अपील स्तर पर ही इंदौर रीजन में साढ़े 8 हजार अपील लंबित हैं। वहीं ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पर भी दो से ढाई हजार तक मामले लंबित हैं। इस स्कीम में आवेदन करने पर करदाता की ब्याज व पेनल्टी माफ है। केवल टैक्स राशि ही जमा कराना होगी। जानकारों के अनुसार करदाताओं को सबसे ज्यादा बोझ ब्याज व पेनल्टी से ही आता है। क्योंकि इसमें टैक्स रिटर्न असेसमेंट होकर डिमांड जारी होने में तीन-चार साल लग जाते हैं। इस पर ब्याज व पेनल्टी काफी होती है। कई बार यह मूल टैक्स से ही अधिक हो जाता है। ऐसे में इस स्कीम से इसमें राहत मिलेगी।




प्रतीकात्मक फोटो




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