
कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच अब जिले के सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुलेंगे।
प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधीनस्थ समस्त विभाग, अनुभाग निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशक, पब्लिक सर्विसेज और शासन उप सचिव को 20 अप्रैल तक कार्यालय को खोलने के आदेश दिए हैं। इन विभागों में रोटेशन के आधार पर 33 फीसदी कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
साथ ही आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर. वेंकटेश्वरण की ओर से जारी आदेशानुसार रोटेशन के आधार पर कर्मचारियों को बुलाकर शेष कर्मचारी वर्क फॉर्म होम करेंगे।
जरूरत पड़ने पर उनको तत्काल कार्यालय आना होगा।
लॉकडाउन अवधि में समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर ही रहेंगे। मुख्यालय छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
इस सम्बन्ध में सभी अधिकारी अपने विभाग में कार्मिक उपस्थिति को लेकर अलग से अपने स्तर पर आदेश जारी करेंगे।
ये व्यवस्था 20 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक रहेगी। इस दौरान कर्मचारियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों केअनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के दिशा-निर्देश की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।
हर कार्यालय के स्तर पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।
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