मंगलवार, 22 दिसंबर 2020

हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास

खेत में लगी चने की फसल के विवाद के चलते कुल्हाड़ी और लाठियों से मारपीट कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की अदालत ने हत्या के 9 आरोपियों को उम्र कैद के साथ चार-चार हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।

घटना 26 मार्च 2013 की रात 9 बजे की है। फरियादी रामकुमार अपने घर जा रहा था। घर के सामने उसके भाई रामेदव यादव, भईया उर्फ रामकिशोर यादव की मारपीट बड़े उर्फ बेलबड़े यादव, बिटवा यादव, सीताराम यादव, पूरन यादव, धनीराम यादव, शिवराम यादव, बड़े उर्फ रामकिशोर यादव, आशाराम यादव, नत्थू यादव सभी निवासी बिलहरी के कुल्हाड़ी, लाठी, डंडा आदि से कर रहे थे। फरियादी रामकुमार द्वारा भाईयों को बचाने पर आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।

घायल रामदेव और रामकिशोर की हालत गंभीर होने पर लवकुशनगर से जिला अस्पताल और इसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। यहां पर 1 अप्रेल 2013 को इलाज के दौरान रामकिशोर की मौत हो गई। चंदला थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विश्वनाथ नायक ने पैरवी करते हुए सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।

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हत्या करने वाले 9 आरोपियों को आजीवन कारावास
प्रतीकात्मक फोटो




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