गुरुवार, 26 नवंबर 2020

50 मीटर तक बढ़ सकेगी बारात वो भी सिर्फ 50 बारातियों के साथ

50 मीटर तक बढ़ सकेगी बारात वो भी सिर्फ 50 बारातियों के साथ

जिले में कोरोना वायरस की सेकेण्ड वेव को नियंत्रित करने के लिए और इससे लोगों को बचाने के लिये जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बाजार, बारात, परिवहन व अन्य कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस को सौंपी गई है। इसके अलावा जुर्माने की राशि में भी बढ़ोत्तरी की गई है।

प्रशासन का दावा है कि इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि शहरवासियों को बढ़ते संक्रमण से बचाया जा सके। इसके अलावा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह देखें कि लोग मास्क लगाए हैं या नहीं, जो नहीं लगाएगा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराना होगा। प्रशासन का यह भी कहना है कि लोग खुद जागरूक बनें और नियमों का पालन करें।

बाजार 8 बजे पर शराब दुकानें 11 बजे तक
नई गाइडलाइन के तहत बाजार तो रात 8 बजे तक बंद करना है, जिसमें दुकानों के अलावा चाय-पान, सब्जी, फल, चाट आदि के ठेले भी शामिल हैं। दुकान वालों को दुकान बंद कर रात 10 बजे के पहले घर पर पहुँचना होगा। रात 10 के बाद बाहर मिलने पर कार्यवाही होगी, लेकिन यह नियम शराब दुकानों पर लागू नहीं किए गए हैं। शराब दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। रात 10 के बाद बेवजह घूमने पर पाबंदी है।

होटल, रेस्त्रां और बारात घर
होटल, रेस्त्रां और बारातघर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, यदि इनमें शादी या अन्य कोई आयोजन होता है तो यहाँ पर शामिल लोगों को घर जाने में कोई पाबंदी नहीं है। यह जरूर है कि दस बजे के बाद बारात नहीं लगेगी, साथ ही कोई आयोजन बंद कैम्पस में पूरी रात किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि पार्टी में एक समय में 200 से अधिक व्यक्ति शामिल न हों।

नई गाइडलाइन को ऐसे समझें

  • विवाह आयोजन की लिखित सूचना संबंधित थाने, एसडीएम को देनी एवं पावती लेनी होगी।
  • शादी की वीडियो रिकाॅर्डिंग शादी होने के 48 घंटे के अंदर एसडीएम, तहसीलदार के पास जमा करना होगा।
  • बारात में अधिकतम 50 बाराती ही सम्मिलित होंगे। बारात भी कार्यक्रम स्थल से 50 मीटर के दायरे से ही निकाली जाएगी।
  • पूर्व से प्रतिबंधित जुलूस, चल समारोह, रैली आगे भी प्रतिबंधित।
  • मालवाहक और यात्री बसें निर्बाध चलेंगी।
  • यात्री रात्रि 10 बजे के बाद भी आवाजाही कर सकेंगे।
  • कंटेनमेंट क्षेत्र में अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर समस्त गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जायेगी।
  • प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना, फेस कवर करना अनिवार्य है।
  • व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों में मास्क, सेनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।
  • नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत दुकान, मार्केट रात्रि 8 बजे तक ही संचालित किये जा सकेंगे।
  • दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील भी किया जा सकेगा।
  • खान-पान के स्थान, रेस्टाॅरेंट, होटल, बारात घरों एवं मैरिज गार्डनों को रात्रि 10 बजे तक की छूट रहेगी।
  • रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
  • आदेश का उल्लंघन होने पर 100 रुपए जुर्माना एवं दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन होने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जायेगा।
  • अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाइयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट रहेगी।


50 मीटर तक बढ़ सकेगी बारात वो भी सिर्फ 50 बारातियों के साथ
चेतावनी और सख्ती के बावजूद लोग बेखौफ होकर बाजारों में निकल रहे हैं। डिस्टेंसिंग और मास्क भी गायब हैं।




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