गुरुवार, 7 मई 2020

कृषि यंत्रों पर समैम स्कीम के तहत प्रमाण-पत्र देने के लिए शेड्यूल जारी


जिले के जिन किसानों ने समैम (एसएमएएम) स्कीम के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया था, उन किसानों में से लेजर लेवलर के आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को विभाग द्वारा अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक राजेश सिहाग ने बताया कि लेजर लेवलर के आवेदकों को छोड़कर अन्य सभी आवेदकों को खंड स्तर पर निर्धारित तिथि व समय अनुसार आवश्यक दस्तावेज जांच करते हुए प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे व शाम को दोपहर बाद 2 बजे से साढ़े 4 बजे तक 50-50 किसानों को अनुदान प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। किसानों को उनके ऑनलाइन पोर्टल पर दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए दिन व समय की सूचना भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसान अपने साथ 35 एचपी या अधिक ट्रैक्टर की वैध आरसी जो जिले में रजिस्टर्ड हो, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट, किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जाति से हो तो) साथ लेकर आएं। किसान को मैसेज के अनुसार निश्चित तिथि एवं समय पर आना होगा।
जिले के किसानों को इन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
समैम स्कीम के तहत स्ट्रा बेलर, हेरेक, शर्ब मास्टर/स्लशेर, रीपर बाइंडर, काॅटर सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर, नुमेटिक प्लांटर, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर, डीएसआर मशीन, पैडी ट्रांसप्लांटर, पोस्ट होलडिगर, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, फर्टिलाइजर ब्राॅडकास्टर मशीन, ट्रैक्टर चालित पाॅवर वीडर, मोबाइल श्रेडर, रोटावेटर व मक्का/राइस ड्रायर के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाएगा।


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