शनिवार, 2 मई 2020

उच्च न्यायालय की हाई पॉवर कमेटी के फैसले के बाद 42 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया

उच्च न्यायालय की हाई पॉवर कमेटी के फैसले के बाद 42 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया
कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय ने हाई पॉवर कमेटी का गठन करते हुए केंद्रीय जेल जगदलपुर में बंद विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों को पेरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे। इसके लिए 2 अप्रैल को हुई बैठक के बाद गुरुवार को केंद्रीय जेल में बंद 12 पुरुषों और 4 महिलाओं को अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है।

इसमें तीन हफ्तों से ज्यादा समय तक बंद रहे पुरुष और 2 हफ्ते से ज्यादा अवधि से बंद महिलाएं शामिल हैं। 21 अप्रैल को इन बंदियों को अंतरिम जमानत या पेरोल पर रिहा करने के निर्देश हाई पॉवर कमेटी से मिले थे। पेरोल पर रिहा किए गए विचाराधीन बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित थानों के जरिए उनके घर पत्र लिखकर बंदियों को छोड़े जाने की सूचना दी जा चुकी है। हाई पॉवर कमेटी द्वारा अब तक लॉकडाउन में केंद्रीय जेल से 42 दोषसिद्ध बंदियों को पेरोल परछोड़ा गया है।

केंद्रीय जेल में लगाई सैनिटाइजर मशीन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने केंद्रीय जेल में सैनिटाइजर मशीन लगाने और बंदियों में सोशल डिस्टैंस बनाए रखने कहा गया है। ऐसे में जेल के अंदर और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जहां बंदी नियमित रूप से हाथ साफ कर रहे हैं। इसके साथ ही वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं।

न्यायालय में सिर्फ जरूरी पक्षकारों को ही प्रवेश

न्यायालय में पहुंचने से पहले पक्षकारों को सैनिटाइजर से हाथ साफ करने कहा जा रहा है। इसके लिए एक स्प्रे बॉटल भी यहां रखी गई है। इसके साथ ही जरूरी पक्षकारों को ही न्यायालय में प्रवेश दिया जा रहा है। अनावश्यक रूप से न्यायालय आने वालों को वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इधर परिसर में सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च न्यायालय की हाई पॉवर कमेटी के फैसले के बाद 42 बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया
42 detainees were released on parole following the High Power Committee decision of the High Court



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