बुधवार, 15 अप्रैल 2020

जबलपुर और ग्वालियर हाईकोर्ट में 20 अप्रैल तक नहीं होगा काम


प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद मप्र हाईकोर्ट ने भी बेंच अाैर अधीनस्थ अदालतों को 3 मई तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 

मुख्यपीठ जबलपुर और ग्वालियर बेंच में 20 अप्रैल तक काम बंद रहेगा। चीफ जस्टिस एके मित्तल के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल राजेन्द्र कुमार वाणी ने मंगलवार काे अधिसूचना जारी कर दी है। 

आपातस्थिति में चीफ जस्टिस के आदेश पर ही कोर्ट में अति आवश्यक मामले की सुनवाई की जा सकेगी। हाईकोर्ट की तीनों बेंच में आवश्यक कार्यन्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को ई-मेल पर दिया जाएगा।

निचली अदालतों में भी अर्जेंट स्थिति में संबंधित जज की अनुमति के बाद ही किसी काे भी प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा अधीनस्थ अदालतों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनलाइन रहने के साथ मोबाइल फोन एक्टिव मोड में रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य से संबंधित आवश्यक सूचना त्वरित जारी की जा सके।


अदालतों में बहुत जरूरी केस की ही हो सकेगी सुनवाई

अति आवश्यक प्रकरण और मामलों के अलावा किसी भी अदालत में किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में अनुमति के बाद अधिवक्ता और पक्षकार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का स्थान व समय की सूचना दी जाएगी।

Work on Jabalpur and Gwalior High Court will not be done till April 20

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