शुक्रवार, 20 मार्च 2020

पुलिस कस्टडी में टॉर्चर से हुई थी दीपक की मौत, एसएचओ समेत 4 मुलाजिमों पर कार्रवाई के आदेश


लुधियाना.फाइनेंस कंपनी के मैनेजर दीपक शुक्ला की मौत मामले में कोर्ट की तरफ से ज्यूडिशियल जांच के बाद उसकी मौत टार्चर से होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कोर्ट की ओर से कहा गया है कि पुलिस अफसरों ने दीपक को गैर कानूनी ढंग से कस्टडी में रखकर पीटा गया। इससे उसकी जेल में मौत हो गई।

कोर्ट ने जांच के बाद पुलिस कमिश्नर को थाना डिवीजन पांच एसएचओ रिचा रानी, चौकी कोचर मार्केट इंचार्ज एएसआई जसकरन सिंह, एएसआई चरनजीत सिंह, कांस्टेबल मनदीप सिंह समेत अन्य मुलाजिमों पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। दीपक की पत्नी प्रीति शुक्ला ने बताया कि कार लीगल तरीके से खरीदने के बावजूद दीपक पर चोरी का मामला दर्ज कर उसे बुरी तरीके से पीटा गया कि मौत हो गई।

मृतक की पत्नी बोली, पुलिस आरोपी को बचा रही

प्रीति ने बताया कि कोर्ट की जांच के बाद छह मार्च को कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। एडीसीपी के पास गए, तो उन्होंने एसीपी को रिपोर्ट भेज कार्रवाई करने की बात कही। फिर वह 14 मार्च को गए तो उन्हें सोमवार तक एफआईआर दर्ज करने की बात कह वापिस भेज दिया। लेकिन 12 दिन बाद भी पुलिस ने कोर्ट के आदेशों के बावजूद पुलिस एसएचओ समेत सभी अफसरों को बचाने में जुटी है।

कार्रवाई की जाएगी : कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा किकोर्ट की तरफ से ज्यूडिशियल जांच की रिपोर्ट आई है। कोर्ट के आदेशों की तामील करते हुए यथोचित कार्रवाई की जाएगी।






प्रतीकात्मक फोटो।




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