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सोमवार, 20 अप्रैल 2020

छूट कर्फ्यू वाले कुशलगढ़ पालिका क्षेत्र और शहर के वार्ड-5 में लागू नहीं होगी


काेराेना संक्रमण से बचाव के लिए पिछले करीब एक माह से लागू लॉकडाउन के बाद राहत की खबर है।

जिले में साेमवार से मोडिफाइड लॉकडाउन लागू हाेगा। इसमें निर्माण, उद्याेग, कूरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि (केवल होम डिलीवरी), माेबाइल कंप्यूटर सहित आईटी से संबंधित रिपेयरिंग, मोटर और अन्य मैकेनिक, सुथारी कार्य करने वाले, मोची, लॉन्ड्री, धोबी और सभी ई-कॉमर्स/होम डिलीवरी कंपनी जो सभी प्रकार के सामान व वस्तुओं की आपूर्ति करती है आदि खुल जाएगी।

इसके अलावा बांसवाड़ा की सबसे बड़ी औद्याेगिक इकाइयां बांसवाड़ा सिंटेक्स, बीएमडी, मयूर मिल आदि में काम शुरू हाे सकेगा, लेकिन कितना स्टाफ काम पर बुलाया जाएगा। कितनी शिफ्ट चलेगी। यह फैक्ट्री प्रबंधन अपने स्तर पर तय कर रहा है। लेकिन इन सबके लिए प्रशासन और पुलिस से पास लेना जरूरी हाेगा।

आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन व पुलिस काे आवेदन किए जाने पर ऑफलाइन पास जारी कर सकेगी। इनके अलावा कारपेंटर, प्लंबर व अन्य लाेग जाे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, वे जिला प्रशासन में तहसीलदार या एसडीएम के समक्ष आवेदन कर पास प्राप्त कर सकेंगे।

जिला मोडिफाइड लॉकडाउन के 20 अप्रैल से 3 मई तक कर्फ्यूग्रस्त कुशलगढ़ व शहर के हाउसिंग बोर्ड के वार्ड 5 काे छाेड़कर जिले के अन्य सभी स्थानों के लिए लागू रहेगा। इस संबंध में संपूर्ण गाइडलाइन https://ift.tt/2XKXTWp पर उपलब्ध है। मोडिफाई लॉकडाउन में केवल पासधारी निजी व व्यवसायिक वाहनाें काे ही चलने की अनुमति हाेगी। अाॅटाे रिक्शा, राेडवेज, निजी बसें, टेक्सी व जीपाें के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।

1. निर्माण गतिविधियां : चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाअाें, शहरों में चालू निर्माण कार्य जहां पर श्रमिकों के रहने की सुविधा है। नगर निकाय सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर के लिए सड़कों, सिंचाई परियोजनाएं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाएं, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों सहित तथा रीको एवं निजी औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के प्राेजेक्ट्स।

2. दुकानों के संबंध में अनुमति : केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा, दवाइयां आदि, किराना व प्रोविजन स्टोर, फल व सब्जियां, दूध डेयरी, अंडे, चिकन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार, कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण, कृषि मशीनरी यंत्र, उपकरणों के विक्रय स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत, वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा/मरम्मत केंद्र, अनुमति प्राप्त परिवहन वाले वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि (केवल होम डिलीवरी)।

3. उद्योग, कार्यशालाएं एवं खनन संबंधी : दवाइयां, चिकित्सा के उपकरण, कच्चे माल तथा इनकी मेन्यूफेक्चरिंग युनिट्स, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु। सभी प्रकार की खाद्य सामग्री की फैक्ट्रियां जिनकी लगातार प्रोसेस आवश्यक है, कोयला एवं मिनरल उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं संबंधित गतिविधियांे, मशीनरी व उपकरण, स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्रियां एवं उनकी आपूर्ति ,खाद, बीज एवं कीटनाशक की फैक्ट्रियां तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं संबंधित इकाइयां, केमिकल कारखाने, मधुमक्खी पालन, मत्स्य आखेट, गौशाला एवं पशु आश्रयगृह, खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग, सभी उक्त उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाइयां, एम्बुलेंस निर्माण/बॉडी निर्माण व सभी प्रकार के चिकित्सा वाहन, ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित उद्योग (नगरपालिका सीमा से बाहर), तेल एवं गैस उत्खनन/परिष्करण, रिफाइनरी, ईंट भट्टे, खनिज उत्पादन,रीको औद्योगिक क्षेत्र, फूडपार्क, मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण के साथ फैक्ट्रियों व विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां श्रमिकों को फैक्ट्री में निवास अथवा लाने-ले जाने के लिए पृथक व्यवस्था हो।

साेश्यल डिस्टेंसिंग की पालना करनी हाेगी: सभी स्थानों पर मास्क व सोशल डिस्टेन्सिंग अनिवार्य। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान नहीं देंगे। सार्वजनिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लाेग एकत्रित नहीं हा़े सकेंगे व इन स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह और अन्त्येष्टि के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य हाेगी।

कार्यस्थल पर इनकी पालना करनी हाेगी: कार्य स्थल पर प्रवेश से पहले सभी कार्मिकाें को थर्मल स्केनर से जांचना हाेगा। कार्यस्थल पर काम शुरू हाेने से पहले व काम खत्म हाेने के बाद अनिवार्य रूप से सेनेटाइज करना हाेगा। कर्मचारियों काे सामूहिक रूप से भाेज की अनुमति नहीं हाेगी।

पहले से जारी पास केवल तीन मई तक के लिए मान्य हाेंगे, क्यों

काे ऑनलाइन आवेदन करने होंगे: एडीएम नरेश बुनकर ने बताया कि पहले जिन व्यवसाइयाें व कार्मिकों काे पास जारी हाे चुके हैं, वे पास 3 मई तक मान्य हाेंगे। मोडिफाइड लॉकडाउन के लिए जिन नए व्यवसायों व अन्य लाेगाें काे अनुमति प्रदान की गई है। उन्हें ऑनलाइन पास जारी करने हाेंगे। इसके लिए एसटीटीपी डबल डॉट स्लेश स्लेश ईपास डोट राजस्थान डोट जीओवी डोट इन से अथवा राजकॉप सिटीजन मोबाइल एप से आवेदन किया जा सकता है।

The exemption will not apply in Kushalgarh municipality area with curfew and Ward-5 of the city


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