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सोमवार, 1 मार्च 2021

भवन मालिकाें काे नई जिम्मेदारी:15 मी. से ऊंची इमारत है ताे हर साल 30 जून तक देनी हाेगी फायर ऑडिट रिपाेर्ट; नगरीय प्रशासन मंत्री के निर्देश

भवन मालिकाें काे नई जिम्मेदारी:15 मी. से ऊंची इमारत है ताे हर साल 30 जून तक देनी हाेगी फायर ऑडिट रिपाेर्ट; नगरीय प्रशासन मंत्री के निर्देश

  • फायर एनओसी के लिए नगरीय निकायों में अनुबंधित अग्नि शमन इंजीनियरों का प्रावधान,

  • भूपेंद्र सिंह ने फायर सेफ्टी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए

आग से सुरक्षा के लिए भूमि विकास नियम में जो संशोधन किया गया है, उसमें भवन मालिकों को हर वर्ष 30 जून तक फायर ऑडिट की रिपोर्ट पेश करना होगी। इन नियमों में भवन मालिकों की जिम्मेदारी तय की गई है। फायर सेफ्टी के प्रावधान लागू करवाने की जिम्मदारी नगरीय निकाय के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी। फायर एनओसी के लिए नगरीय निकायों में अनुबंधित अग्नि शमन इंजीनियरों का प्रावधान किया गया है। वे फायर सेफ्टी और फायर ऑडिट संबंधी काम के कर सकेंगे।

हर वर्ष फायर ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को फायर एनओसी निरस्त करने का अधिकार होगा। 15 मीटर से ऊंचे आवासीय भवनों, नौ मीटर से ऊंचे शैक्षणिक भवनों, होटल, संस्थागत, व्यावसायिक, मर्केन्टाइल, उद्योग, स्टोरेज, हैजार्डस व मिश्रित उपयोग के बड़े भवनों, पेट्रोल पंप, आतिशबाजी व पटाखा व्यवसायियों आदि के लिए फायर एनओसी लेना जरूरी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फायर सेफ्टी के नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

एनओसी के लिए क्या है जरूरी

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