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शनिवार, 27 मार्च 2021

होली पर कोरोनाबंधन:कॉलेज, कोचिंग, जिम, सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल बंद, रात 10 बजे से पहले होगा होली दहन


  • शादी में 100, मृत्युभोज में 50 और अंतिम यात्रा में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

सागर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक जिले में शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमा घर फिर से बंद कर दिए गए हैं। रात 10 बजे से पहले होली दहन करने होगा। शादी समारोह में 100, मृत्यु भोज में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

त्योहारों पर अनावश्यक घूमते मिले तो पुलिस द्वारा बाइक जब्त की जाएगी। इसके साथ ही मार्च व अप्रैल माह के त्योहारों पर 20 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, खेल, संस्कृतिक कार्यक्रम मेंं 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई भी स्थगित रहेगी।

विवि और कॉलेजों में परीक्षाएं तय शेड्यूल के हिसाब से होंगी
सभी प्रकार की परीक्षाएं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं। वे पूर्व निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से ही होंगी। परीक्षार्थी व परीक्षा में लगे आधिकारियों-कर्मचारियों के आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। स्कूल-कॉलेज व विवि के विद्यार्थियों के लिए सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं ही लगेंगी। विवि में रिसर्च स्कॉलर की कक्षाएं लग सकेंगी। इनके अलावा अन्य कक्षाएं नहीं लगेंगी।
दुकानों के बाहर बने गोलों में एक गज की दूरी भी नहीं...

दूसरे प्रदेश से आने वालों को अब थाने में देनी होगी सूचना
प्रदेश में बाहर से आए व्यक्ति व कोविड-19 के रेड जोन से शहर में आने वाले लोगों को आने की सूचना पुलिस थाने में देनी होगी और 7 दिन होम क्वारेंटाइन भी रहना होगा। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के लोगों को भी 7 दिन के लिए घर पर ही क्वारेंटाइन किया जाएगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर कराई जाएगी।

इन पर नहीं रहेगी रोक

  • अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, एंबुलेंस, शव वाहन, फायर बिग्रेड, केमिस्ट, दवा दुकान, दूध व अन्य आवश्यक सेवाओं व वाहनों का आवागमन जारी रहेगा।
  • उद्योग, कारखाने, व अन्य निर्माण कार्य चलते रहेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट, शादीघर, मैरिज गार्डन, शराब दुकान, खुलने व बंद होने का समय निर्धारित रहेगा।

दुकानदारों के लिए नियम

  • निश्चित दूरी पर गोले, मास्क, प्लास्टिक शीट व सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं रहेगी। उस दुकानदार के खिलाफ एफआईआर की जाएगी।
  • दुकानदार संक्रमित मिलने पर तीन दिन के लिए बंद रहेगी।
  • रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। पैक कराकर ले जा सकेंगे व होम डिलेवरी की जा सकेगी।

कोरोना रोकने के ये प्रयास

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