
कस्बे में 3 अप्रैल को एक चिकित्साकर्मी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अस्पताल से एक किलोमीटर दायरे में लगाया गया कफ्र्यू रविवार को हटा दिया। लेकिन, पहले दिन किसी भी तरह के बाजार नही खोले गए। एसडीएम अनिल अग्रवाल ने बताया कि सोमवार से जरूरी सामान सहित मॉडीफाइड लॉकडाउन के तहत दी गई विभिन्न छूट के साथ दुकानें खुलेंगी। बाजार में दुकानदार को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क व सेनेटाइज का ध्यान रखना होगा।
उन्होंने कलेक्टर से की वार्ता का हवाला देते हुए कहा कि निश्चित समय के लिए बाजार खोलने पर लोगों की ज्यादा भीड़ एकत्रित होती है। जिससे सोशल डिस्टेंस का नियम टूटने का खतरा रहता है। जिसको ध्यान में रखकर बाजारों को पूरे दिन खोलने की छूट दी गई है। जिसमें मेडीकल, फल-सब्जी, किराना के साथ प्रोविजलन स्टोर, दूध डेयरी, कृषि यंत्रालय, खाद-बीज, इलेक्ट्रिशियन, वाहनों के अधिकृत कंपनी सेवा व मरम्मत, पंचर की दुकान आदि को छूट दी है।
नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही : दुकानों पर सोशल डिस्टेंस सहित सेनेटाइजर, मास्क आदि के नियम तोड़े गए तो दुकानदार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि किराना की दुकानों पर तंबाकू, पान मसाला सहित अन्य नशे की वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा तथा कालाबाजारी करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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