गुरुवार, 26 मार्च 2020

संक्रमितों के संपर्क में आ चुके प्रदेश के 76 लोग, लॉकडाउन में 276 गिरफ्तार


पानीपत (मनोज कुमार ) .राज्य में हर दिन कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार इनकी संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई है। पिछले 24घंटे में फरीदाबाद और पानीपत में एक-एक केस में सामने आएं हैं। लेकिन विभागीय आंकड़ों की मानें तो हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में और भी इजाफा होने वाला है। क्योंकि प्रदेश में 76 लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जो कोरोना पीड़ितों के सीधे संपर्क में आए हैं। अब सरकार उनकी जांच करा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि वे किन-किन के संपर्क में रहे हैं।

इसके अलावा डरावनी वाली तस्वीर यह भी है कि 24 घंटे में ही सर्विलांस पर रखे जा रहे मरीजों की संख्या में 1154 का इजाफा हुआ है। अब सर्विलांस पर रखे गए लोगों की संख्या बढ़कर 9212 हो गई है। जबकि विदेश से आने वालों की संख्या 9714 हुई है। जैसे-जैसे संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे पुलिस ने लाकडाउन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में अब तक पुलिस की ओर से 186 लोगों एफआईआर दर्ज कर 276 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेवजह गाड़ियां लेकर बाहर निकलने वाले 1454 वाहनों का चालान किया गया है, लेकिन पानीपत समेत कई शहरों में कम सख्ती देखने को मिली है।

जरूरी सेवाओं में रुकावट हो तो करें कॉल, मिलेगी सुविधा

पुलिस द्वारा राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी से जुड़े लोगों को आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की सुगम आवाजाही की सुविधा देने के लिए अपनी प्लानिंग बनाई है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि पंचकूला में स्थित राज्य कोविड-19 नियंत्रण कक्ष में तीन डीएसपी को विशेष रूप से तैनात किया गया है, जो लॉकडाउन के मद्देनजर राज्यभर में आवश्यक सामान, वाहन और मैनपावर की आवाजाही में पुलिस के साथ आम जनता को होने वाली समस्याओं से संबंधित मामलों में सहायता करेंगे। सभी तीन डीएसपी एक डीआईजी रैंक के अधिकारी की निगरानी में काम करेंगे। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को अगर किसाी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे राज्य हेल्पलाइन नंबर 8558893911 पर कॉल कर सकते हैं। यह एक आम हेल्पलाइन है और इस पर नागरिक सरकार के लॉकडाउन निर्देशों के अनुसार पुलिस सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं।

ये भी आदेश: कहा- जिन्हें बाहर जाना जरूरी, उन्हें जाने दें

एडीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नर और जिला एसपी को निर्देश दिया है कि वे राज्य में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं समेत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रॉफर्स, बिगबास्केट, ज़ोमैटो, स्विगी जैसे विभिन्न ईकामर्स पोर्टलों के डिलीवरी बॉय और रोगियों की होमकेयर देखभाल में लगे लोगों को आवाजाही की अनुमति दें। विर्क ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है ना कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही पर।
हिसार में बेवजह घूमते युवकों को रोक कर पुलिस ने खूब उठक-बैठक कराई।




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